लखनऊ । मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फटकार के बाद हरकत में आई बाराबंकी पुलिस ने कॅरियर डेंटल कॉलेज के मालिक व पूर्व राज्यमंत्री इकबाल अहमद को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूर्व राज्यमंत्री इकबाल के अधिवक्ता ने इस प्रकरण में गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। बुधवार को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने से मना करते हुए सुनवाई के लिए 22 जून की तारीख रखी है। साथ ही हाईकोर्ट ने बाराबंकी पुलिस से यह पूछा है कि आखिर किस आधार पर इकबाल अहमद पर आईपीसी की धारा 307 लगाई गई है। बाराबंकी के जैतपुर थानाक्षेत्र के अहमदपुर चौकी स्थित टोल प्लाजा पर टैक्स को लेकर गत आठ जून को पूर्व राज्यमंत्री इकबाल अहमद और उनके गुर्गों ने कर्मचारी के साथ मारपीट कर दर्जनों राउंड फायरिंग की थी।अब्दुल हमीद, एसपी, बाराबंकी ने बताया की अभियुक्त इकबाल को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। उसके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने पर बाद में अन्य केस भी दर्ज किए जाएंगे। अभी टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से मारपीट और फायरिंग मामले में गिरफ्तारी की गई है। बताते चलें की टोल प्लाजा में टैक्स मांगने के बाद एक कर्मचारी को अगवा करने की कोशिश और फिर फायरिंग करने के मामले में इकबाल के निजी सुरक्षा कर्मी (पीएसओ) और ड्राइवर को पहले ही गिरफ्तार किया गया था जिनके पास से पुलिस ने लैंड रोवर गाड़ी और एक रिवॉल्वर बरामद किया था और अन्य फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा पुलिस कर रही थी फायरिंग की घटना जैदपुर थाने के अहमदपुर टोल प्लाजा पर बीती आठ जून को हुई थी। दोपहर को लग्जरी गाड़ी नंबर HR 26-BH-7070 पर सवार लोगों से टोल कर्मचारियों ने टैक्स मांगा था। इस पर गाड़ी में बैठे लोगों ने कहा था कि ये मंत्री की गाड़ी है। टोल कर्मचारियों ने पहचान के लिए कार्ड मांगा तो गाड़ी से दबंग उतरे और टोल कर्मचारियों से पहले मारपीट की। टोल प्लाजा के एक कर्मचारी को उन्होंने अगवा करने की भी कोशिश की। उन्होंने बाद में तीन फायर किए और हथियार लहराते हुए भाग निकले थे।