लखनऊ. कोरोनावायरस के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए राजधानी लखनऊ में 25 मार्च तक लॉकडाउन है, लेकिन सुबह ही सड़कों पर चहल पहल दिखाई देने लगी। जरूरी सामानों के लिए लोग फल मंडियों और किराने की दुकानों पर खड़े दिखाई दिए। सुबह 10 बजने के बाद आखिरकार पुलिस को लाउडस्पीकर से लोगों से अपील करनी पड़ी कि वह अपने घरों में लौट जाएं। शहर के प्रमुख 57 चौराहों बेरिकेटिंग लगाई हैं। केवल सरकारी ऑफिस जाने वाले कर्मियों को ही जाने दिया जा रहा हैं। आम नागरिक को नहीं जाने दिया जा रहा हैं।
प्रसाशन टीम के 40-40 अफसर लगाए गए हैं
लखनऊ के डीएम ने बताया- शहर में लॉक डाउन का अनुपालन किया जा रहा है। शहर, भीड़भाड़ वाले इलाके का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। 40-40 लोगों की प्रशासन ने टीम बनाई है। 10 हजार से ज्यादा सफाई कर्मचारी सिटी में लगाए गए है। ग्रामीण इलाकों में 2500 सफ़ाई कर्मचारी लगाए गए है। मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे है। शहर के सभी इलाकों में सफाई अभियान जारी है। मेरी जनता से अपील हैं अनावश्यक सड़क पर न निकले आपात कालीन सेवाओं में घर से ही निकले।
ये आवश्यक सेवाएं पूरी तरह बंद
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम व मंडल, समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि) बंद रहेंगे।
इन पर प्रतिबंध नहीं
- स्वास्थ्य सेवाएं, दवा की दुकान, चिकित्सकीय उपकरण, सामग्री एवं दवाइयों की निर्माण इकाइयां
- फल/सब्जी/दूध/डेरी/किराना/पेयजल
- आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि -उत्पाद एवं उनसे संबंधित निर्माण इकाइयां एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता
- डाक सेवाएं, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां, ई-कॉमर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलीवरी, ग्रॉसरी)
- पुलिस/सशस्त्र बल एवं अर्द्धसैन्य बल, जिला प्रशासन, बिजली के दफ्तर व बिलिंग सेंटर
- पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसी (इनसे संबंधित गोदाम एवं परिवहन के साधन)
परिवहन पर रहेगी पाबंदी
इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा के अंतरराज्यीय (इंटर स्टेट), अंतर्राज्यीय (इंट्रा स्टेट) संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से घर के लिए सीमित संख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेंगे। सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, चीनी मीलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन सहित, प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आकस्मिक स्थित में अस्पताल जाने के लिए निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा।
आपात स्थिति में परिवहन के लिए जारी होगा परमिट
बंद के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन साधनों को परमिट जारी करने के लिए मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संबंधित जनपद के जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त अथवा नामित अधिकारी ही अधिकृत होंगे। आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष एवं संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर प्रकाशित किए जाएंगे।