बृहस्पतिवार को याची के वकील ने अदालत में याचिका वापस लेने की अर्जी दी जिसे स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने याचिका खारिज कर दी है।
इससे पूर्व हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसी मामले में दाखिल विशेष अपील अपील खारिज कर दी थी मगर एकल न्यायपीठ द्वारा दिया गया स्थगन आदेश लागू होने के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकी थी।बता दें कि परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए 11 जुलाई 2013 में जारी विज्ञापन के खिलाफ दो याचिकाएं दाखिल की गई थीं। एक याचिका नीलम कुमारी गौतम ने दाखिल जिस पर एकल पीठ ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी।
उल्लेखनीय है कि जूनियर हाईस्कूल में 29334 पदों पर सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए 11 जुलाई 2013 को विज्ञापन जारी किया गया था।
कुछ अभ्यर्थियों ने इसे यह कहते हुए चुनौती दी कि नियमानुसार कम से कम आधे पद प्रोन्नति के द्वारा भरे जाएं। सरकार का कहना था कि प्रोन्नति के द्वारा पदे भरे जाने के बावजूद सभी पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं।